सीधी: महिला के साथ मारपीट करने वालो को सजा... (Fri, Sep 7th 2018 / 19:51:35)
सीधी (ईन्यूज़ एमपी)- दिनांक 20.04.2014 को ग्राम बरिगवां थाना चुरहट में आरोपी राममनोहर सिंह गोंड उम्र 45 वर्ष ने फरियादी धर्मराज की पत्नि प्रेमवती सिंह को अश्लींल गालियां देते हुए मारपीट की, फरियादी की शिकायत पर आरक्षी केंद्र चुरहट में अपराध क्र. 202/14 पर भादवि की धारा 294, 323, 506 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत प्रकरण न्या यालय चुरहट में प्रस्तुपत किया गया, जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 348/14 में शासन की ओर से पैरवी करते हुए मुकेश अभिनंदन एवं विशाल सिंह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी चुरहट ने आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया, विचारण पश्चात न्याहयालय मिनी गुप्ता (जेएमएफसी चुरहट) की न्यायालय ने अभियुक्त को आई पी सी की धारा 323 के अपराध का दोषी पाया और न्याायालय उठने तक की सजा एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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