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सीधी:मारपीट के आरोपी को सजा; थाना कमर्जी में दर्ज हुआ था मामला....

सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- दिनांक 14.07.2014 को ग्राम मुर्दाडीह में आरोपी सुनील विश्‍वकर्मा पिता कमलेश विश्‍वकर्मा निवासी मुर्दाडीह ने फरियादी निर्मला विश्‍वकर्मा को अश्‍लील गालियां देते हुए हाथ-मुक्‍के से मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी, जिसके संबंध में फरियादिया की शिकायत पर थाना कमर्जी में एफ.आई.आर. क्र. 276/14 पंजीबद्ध की जाकर विवेचना उपरान्‍त भादवि की धारा 294,323,506 अन्‍तर्गत अभियोग पत्र न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 644/14 में शासन की ओर से सशक्‍त पैरवी करते हुए मुकेश अभिनन्‍दन एवं विशाल सिंह, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी चुरहट द्वारा अभियुक्‍त को दोषी प्रमाणित कराया गया। परिणामस्‍वरूप न्‍यायालय मिनी गुप्‍ता, न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी चुरहट द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 323 अन्‍तर्गत न्‍यायालय उठने तक का कारावास 500/- रूपये अर्थदण्‍ड की सजा से दण्डित किया गया।

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