सीधी(ईन्यूज एमपी)-आरोपी उमेश साहू पिता प्रहलाद साहू उम्र 25 वर्ष निवासी खड्डी के लिए प्र.क्र. 34/13 में जारी स्थायी गिरफ्तारी वारंट के अनुपालन में थाना रामपुर नैकिन पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन के समक्ष पेश किया गया। जहां आरोपी पक्ष की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर शासन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रामपुर नैकिन प्रेमनाथ पाण्डेय ने प्रभावी दलीलें प्रस्तुत करते हुए पूर जोर विरोध किया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन ने आरोपी की जमानत निरस्त करते हुए जिला जेल सीधी भेज दिया।