सीधी (ईन्यूज एमपी)-आरोपी बीरू उर्फ बीरभान लोनिया पिता राजरूप लोनिया के विरूद्ध अपराध क्र. 21/18 धारा 25 (बी) आर्म्स एक्ट कायम कर गिरफ्तार कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त आरोपी पिपराव चौकी के अप.क्र. 402/18 धारा 457, 380 भादवि में भी आरोपी है। आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया , जिसका शासन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रामपुर नैकिन, विक्रम कुमार दुबे द्वारा पूर जोर विरोध किया गया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेज दिया।