enewsmp.com
Home सीधी दर्पण अवैध शराब विक्रय के 02 मामलों में हुई सजा

अवैध शराब विक्रय के 02 मामलों में हुई सजा

सीधी (ईन्यूज एमपी)-दिनांक 18.02.2017 को ग्राम पाण्‍ड थाना मझौली में आरोपिया श्‍यामवती साहू पति रामकरण साहू उम्र 35 वर्ष निवासी पाण्‍ड बिना अनुज्ञा पत्र के हाथ भट्टी से बनी 05 लीटर शराब अपने घर पर अवैध रूप से रख कर बेच रही थी। मुखबिर की सूचना पर थाना मझौली द्वारा आबकारी एक्‍ट के तहत कार्यवाही करते हुये आरोपिया को गिरफ्तार कर अपराध क्र. 110/19 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 129/2019 में शासन की ओर से पैरवी श्री घनश्‍याम प्रजापति, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मझौली द्वारा की गई। परिणामस्‍वरूप माननीय न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली ने धारा 34(ए) आबकारी एक्‍ट के तहत आरोपिया को 1000/- रूपये के अर्थदण्‍ड एवं न्‍यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया।
इसीप्रकार एक अन्‍य मामले में दिनांक 04.03.2019 को समय 04:00 बजे थाना भुईमाड अंतर्गत आरोपी माधव सिंह गोड पिता शुभकरण सिंह गोड ने अपने अधिपत्‍य में बिना अनुज्ञा पत्र के 06 लीटर देशी प्‍लेन शराब अपने घर के पीछे विक्रय हेतु रखा था। जिसके विरूद्ध आबकारी एक्‍ट के तहत कार्यवाही करते हुये भुईमाड पुलिस द्वारा अपराध क्र. 04/19 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री घनश्‍याम प्रजापति, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मझौली द्वारा की गई। परिणामस्‍वरूप माननीय न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली ने धारा 34(ए) आबकारी एक्‍ट के तहत आरोपिया को 1200/- रूपये के अर्थदण्‍ड एवं न्‍यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया।

Share:

Leave a Comment