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जुआ एक्‍ट के तहत आरोपियों को हुई सजा...

सीधी (ईन्यूज एमपी)-दिनांक 16.01.2019 को ग्राम महुआर थाना अमिलिया जिला सीधी अंतर्गत आरोपीगण उमेश पटेल पिता दशरथ पटेल उम्र 40 वर्ष एवं अजय सा‍केत पिता शिवकुमार साकेत उम्र 19 वर्ष, दोनो निवासी महुआर को मुखबिर की सूचना पर थाना अमिलिया पुलिस ने सट्टा पर्ची के अंको के प्रकाशन के आधार पर पैसों की हार जीत की दाव लगाकर जुआ खेलते पाया, जिसके संबंध में थाना अमिलिया में जुआ/सट्टा एक्‍ट की धारा 13 के तहत अपराध क्र. 38/19 पंजीबद्ध कर दोनो आरोपियों को माननीय न्‍यायालय सीधी के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया, जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 322/19 में शासन की ओर से पैरवी श्री रामराज सिंह, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई। परिणामस्‍वरूप माननीय न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी ने धारा 13 जुआ एक्‍ट के तहत दोनो आरोपियों को दोषी पाते हुयेय 100-100/- रूपये के अर्थदण्‍ड एवं न्‍यायालय उठने तक के कारावास की सजा से दण्डित किया।

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