सीधी (ईन्यूज एमपी)-दिनांक 13.08.2018 को ग्राम मड़वा में आरोपी पदुमनाथ साहू ने फरियादिया दयावती को अश्लील गाली गलौच देते हुए मारपीट किया एवं जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की शिकायत पर थाना चुरहट में भादवि की धारा 294, 323, 506 के अंतर्गत अपराध क्र. 322/18 पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात प्रकरण माननीय न्यायालय चुरहट में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालयीन प्रकरण क्र. 293/18 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए श्री विशाल सिंह, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी चुरहट ने प्रभावी दलीलें प्रस्तुत करते हुए अभियुक्त को दोषी प्रमाणित कराया। परिणामस्वरूप मामला प्रमाणित पाये जाने पर माननीय न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी चुरहट द्वारा आरोपी को धारा 323 भादवि में दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।