सीधी (ईन्यूज एमपी)-दिनांक 13.05.2019 को ग्राम रामपुर नैकिन में आरोपी चालक रितुराज पटेल पिता श्रीनिवास पटेल उम्र 24 वर्ष निवासी मढा जिला सीधी ने अपनी बोलेरो वाहन क्र. एमपी 53 सीए 6132 को लापरवाही एवं उतावलेपन से चलाते हुए फरियादी केशव कोरी की मोटर सायकिल को टक्कर मारकर चोटिल कर दिया, जिसके संबंध में फरियादी की शिकायत पर थाना रामपुर नैकिन में भादवि की धारा 337, 279 के तहत अपराध क्र. 270/19 पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 197/19 में शासन की ओर से पैरवी करते हुए श्री प्रेमनाथ पांडेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रामपुर नैकिन द्वारा आरोपी चालक को दोषी प्रमाणित कराया गया, जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन ने आरोपी चालक 1500 रू जुर्माना एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया ।