सीधी (ईन्यूज एमपी)-दिनांक 20.05.19 को मझौली में आरोपीगण अविचल मिश्रा, राजू शुक्ला, रवि चतुर्वेदी, सौरभ मिश्रा एवं अखिलेश मिश्रा ने मिलकर फरियादी संतोष गुपता के साथ गाली गलॉच करते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दिये और फरियादी की मोटर सायकिल क्र. एमपी 53 एम एफ 5978 को लेकर चले गये। घटना के संबंध में फरियादी की शिकायत पर थाना मझौली में भादवि की धारा 323, 294, 506 के तहत अपराध क्र. 337/19 पंजीबद्ध करते हुए विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा अभियोग पत्र एवं आरोपीगण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां एडीपीओ श्री मुकेश कुमार अभिनंदन ने भादवि की धारा 394 का भी संज्ञान लेने का माननीय न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया, जहां न्यायालय ने अभियोजन अधिकारी मझौली का आवेदन मंजूर करते हुए प्रकरण में लूट का अपराध भी गठित होना पाया। न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण की ओर से जमानत का आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर श्री अभिनंदन द्वारा प्रभावी दलीलें प्रस्तुत करते हुए अभियुक्तगण को जेल भेजे जाने का अनुरोध किया गया, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली ने आरोपियों की जमानत नामंजूर करते हुए जेल भेज दिया।