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सीधी- अमानक पाये जाने पर,डी.ए.पी. के क्रय विक्रय व भण्डारण पर लगी रोक....

सीधी(ईन्यूज एमपी)- उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास सीधी के.के. पाण्डेय ने आदेष जारी कर एन.एफ.एल. के डी.ए.पी. 18ः46 ैक्भ्001.9 प्रमाणित लाट नम्बर जून 2019 एवं सी.एफ.सी.एल. चम्बल के डी.ए.पी. 18ः46 ैक्भ्001.10 प्रमाणित लाट नम्बर मार्च 2019 के विष्लेषण में अमानक पाये जाने पर डी.ए.पी. के भण्डारण, क्रय, विक्रय एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगाया है।
श्री पाण्डेय ने बताया कि मे. विन्ध्य कृषि सेवा केन्द्र (प्रो. पुष्पराज सिंह) गोपालदास रोड सीधी विकासखण्ड सीधी से एन.एफ.एल. के डी.ए.पी. 18ः46 ैक्भ्001.9 प्रमाणित लाट नम्बर जून 2019 के एवं मे. अन्नदाता कृषि सेवा भवन (प्रो. शिशिरेन्दु सिंह) कलेक्ट्रेट चैक सीधी विकासखण्ड सीधी से सी.एफ.सी.एल. चम्बल के डी.ए.पी. 18ः46 ैक्भ्001.10 प्रमाणित लाट नम्बर मार्च 2019 के नमूने लिये गये थे उक्त नमूनों के अमानक पाये जाने पर बीजों के भण्डारण, क्रय, विक्रय एवं परिवहन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। श्री पाण्डेय ने उक्त विक्रेताओं को कारणदर्शी सूचना पत्र जारी किया है।

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