सीधी (ईन्यूज एमपी)-आरोपीगण रामसिया यादव पिता महावीर यादव उम्र 35 वर्ष निवासी रायखोर एवं ओमप्रकाश पाण्डेय पिता रघुनाथ प्रसाद पाण्डेय उम्र 40 वर्ष निवासी नकझर ने अपने अधिपत्य में अवैध रूप से 30 पाव एवं 50 पाव देशी प्लेन मदिरा विक्रय कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा की गई छापामार कार्यवाही में आरोपीगण के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए शराब जप्त कर अपराध क्र 181/19 व 484/19 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 527/19 व 526/19 में माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन द्वारा आबकारी एक्ट की धारा 34(1) के तहत आरोपीगण को 2000-2000 रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से सशक्त पैरवी श्री विक्रम कुमार दुबे, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रामपुर नैकिन द्वारा की गई।