enewsmp.com
Home सीधी दर्पण विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर ए.डी.आर. सेन्टर सीधी में आयोजित.....

विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर ए.डी.आर. सेन्टर सीधी में आयोजित.....

सीधी(ईन्यूज एमपी)-जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष नरेन्द प्रताप सिंह के मार्गदर्शन मे राष्टीय विधिक सेवा दिवस 09 नवम्बर 2019 के उपलक्ष्य पर ए.डी.आर. सेन्टर जिला न्यायालय परिसर सीधी मे विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजन, अपर जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के सचिव मनीष कुमार श्रीवास्तव के मुख्य आतिथ्य मे किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ माॅ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से किया गया। शिविर मे अपने अध्यक्षीय उद्ववोधन मे श्री श्रीवास्तव ने कहा कि महिलाओं के पारिवारिक विवादो के संबंध मे थानो मे रिपोर्ट न दर्ज होने की स्थिति मे दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानो के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट को आवेदन पत्र देकर सीधे प्रकरण न्यायालय मे पेश किया जा सकता है। न्यायाधीश द्वारा दहेज से संबंधित विवादो के संबंध मे दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत विस्तार से जानकारी दी गई तथा मध्यस्थता के माध्यम से प्रकरणो के निराकरण के संबंध मे बल दिया गया। श्री श्रीवास्तव द्वारा प्लास्टिक के उपयोग पर चिन्ता प्रकट करते हुये उपस्थित समस्त लोगो से प्लास्टिक का उपयोग समाप्त करने एवं पर्यावरण संरक्षण करने की अपील की गई।  

              तृतीय अपर जिला न्यायाधीश योगराज उपाध्याय ने  अपने उद्ववोधन मे लैगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 मे बताया कि लैगिक हमला, लैगिक उत्पीणन, अश्लील साहित्य के अपराधो का बालको का संरक्षण करने एवं उन्हे त्वरित न्याय प्रदान करने हेतु पाक्सो एक्ट अधिनियम 2012 बनाया गया यह अधिनियम बच्चो को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप मे परिभाषित करता है और बच्चे का शारीरिक, भावानात्मक, बौधिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिये हर चरण को अधिक महत्व देते हुये बच्चो के श्रेष्ठ हितो का सम्मान करता है और इस अधिनियम मे यौन उत्पीणन जैसा घृणित कार्य करने वाले अपराधियो को कठिन से कठिन सजा दी जाती है जिसमे मृत्यु दण्ड का भी प्रावधान किया गया है। इस अवसर पर शशांक भटट् न्यायिक मजिस्टेªट द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम  के अन्तर्गत महिलाओ के हित संरक्षण मे बनाये गये नियम कानून की जानकारी दी गई।

              विधिक सहायता अधिकारी अमित शर्मा जिला प्राधिकरण सीधी द्वारा म.प्र. अपराध पीडित प्रतिकर योजना की जानकारी विस्तार से दी गई तथा न्यायालय सीधी मे सार्वजनिक हित के मामलो के निपटारे हेतु गठित लोकोउपयोगी सेवाओ की लोक अदालत के संबंध मे जानकारी दी गई। कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास अवधेश सिंह द्वारा महिलाओ के लिये संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओ की जानकारी दी गई। श्रीमती सरस्वती तिवारी द्वारा जिले मे गठित वन स्टाप सेन्टर की जानकरी देते हुये बताया कि कोई भी महिला घरेलू हिंसा से पीडित है वे वन स्टाप सेन्टर मे आकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है। चाईल्ड लाईन के जिला समन्वयक विभव मिश्रा द्वारा बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के संबंध मे चाइल्ड हेल्पलाईन नंम्बर 1098 पर तुरंन्त संम्पर्क करने की जानकारी दी गई।  
         कार्यक्रम मे आगनवाडी कार्यकर्ता, पी.एल.वी., सहित समाजसेवी संगठनो के सदस्य उपस्थित रहे।

Share:

Leave a Comment