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Home सीधी दर्पण सीधी- अवैध हथियार रखने के आरोप में हुआ 01 वर्ष का कठोर कारावास...

सीधी- अवैध हथियार रखने के आरोप में हुआ 01 वर्ष का कठोर कारावास...

सीधी (ईन्यूज एमपी)- दिनाक 12/06/18 को सहायक उपनिरीक्षक बृजेन्‍द्र सिंह थाना अमिलिया को मुखबिर से सूचना मिली कि राजपूत ढाबा के पास एक व्‍यक्ति लोगों को डरा धमका रहा है। उक्‍त सूचना पर गवाह हंसराज पटेल और जीतेन्‍द्र सिंह चौहान एवं हमरा स्‍टाफ आरक्षक संजय साकेत को साथ लेकर सूचना की तस्‍दीक हेतु घटना स्‍थल पर पंहुचे वहां पर घेराबंदी कर उक्‍त व्‍यक्ति को पकडा गया जिसके पास से 315 बोर का देसी कटटा एवं दो जिंदा कारतूस बरामद हुए पूछताछ पर उक्‍त व्‍यक्ति ने अपना नाम सुर्जन सिंह पिता दर्शन सिंह निवासी टिकरी थाना मझौली का होना बताया मौके पर ही आरोपी सुर्जन सिंह से 315 बोर का कटटा एवं दो जिंदा कारतूस जब्‍त कर सीलाबंद किया गया, घटना स्‍थल का मौका नक्‍शा तैयार कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 161/18 अतंगर्त धारा 25,27 आर्म्‍स एक्‍ट में प्रथम सूचना रिर्पोट पंजीबद्ध की गयी। तत्‍पश्‍चात संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया जिस पर माननीय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सीधी द्ववारा विचारणों उपरांत अभियोजन की ओर से प्रस्‍तुत साक्ष्‍य के मूल्‍यांकन एवं अभियोजन की ओर से प्रस्‍तुत तर्को से सहमत होते हुए आरोपी सुर्जन सिंह पिता दर्शन सिंह निवासी टिकरी को धारा 25(बी) (1बी) ए के अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध किया गया और 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जीतेन्‍द्र सिंह द्वारा की गयी।

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