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मौके पर पुलिस को वाहन कागजात न सौंपने पर सजा ...

सीधी (ईन्यूज एमपी)आरोपीगण सुनील कुमार व सुरेश निवासी ग्राम कटौली थाना रामपुर नैकिन ने वाहन क्रमांक एमण्पीण् 53 आर 2311 में पांच से अधिक सवारी बैठाकर परमिट की शर्तों का उल्‍लंघन करते हुए बिना फिटनेस के वाहन चलाया। कस्‍बा बाजार चुरहट थाना चुरहट में वाहन ऑटो क्रमांक एमण्पीण् 53 आर 2311 का ड्राईविंग लाइसेंस संबंधित कागजात अधिकारी द्वारा मौके पर मांग किए जाने पर प्रस्‍तुत नहीं किया गया। थाना चुरहट के अपराध क्रण् 03ध्20 पर आरोपीगण के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 130;1द्धध्177ए 66ध्192ए 56ध्192 के अंतर्गत एफआईआर पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्‍यायालय में पेश किया गयाए जिसके न्‍यायालयीन प्रकरण क्रण् 02ध्20 में शासन की ओर से सशक्‍त पैरवी करते हुए सहाण् जिला अभियोजन अधिकारी विशाल सिंह ने आरोपीगणों को दोषी प्रमाणित करवायाए जिसके उपरांत जेएमएफसी चुरहट ने आरोपी सुरेश को धारा 130ध्177 में न्‍यायालय उठने तक के कारावास एवं 500 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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