सीधी (ईन्यूज़ एमपी)- 3 मार्च 2018 को कोतवाली थाना अंतर्गत माड़वा में आरोपी महावीर साकेत पिता वृंदा साकेत उम्र 57 वर्ष के पास से पुलिस ने 15 लीटर अवैध देशी शराब जप्त की| जिसके विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत अपराध क्र. 502/18 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 1403/18 में शासन की ओर से पैरवी प्रशांत कुमार पाण्डेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई। परिणामस्वरूप न्यायालय जयसिंह सरौते, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी ने धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत आरोपी को दोषी पाते हुए 1000/- रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।