सीधी (ईन्यूज़ एमपी)- दिनांक 10.06.2018 को समय 12:30 बजे स्थान बायपास अन्तर्गत थाना कोतवाली सीधी में आरोपी पंकज उर्फ गोपाल पिता कमलेश उपाध्याय उम्र 22 वर्ष निवासी करिमा, सतना द्वारा फरियादी जितेन्द्र जायसवाल एवं बालेन्द्र सिंह को वाहन क्रमांक MP 19 HA 5106 से टक्कर मार कर स्वेच्छया उपहति कारित की, जिसके संबंध में फरियादीगण की शिकायत पर थाना कोतवाली में भादवि की धारा 279, 337 के तहत अपराध क्रमांक 596/18 पंजीबद्ध की जाकर आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 1439/18 में शासन की ओर से पैरवी प्रशांत कुमार पाण्डेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा करते हुए सन्देह से परे प्रमाणित कराया। परिणामस्वरूप न्यायालय जयसिहं सरौते, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी ने आरोपी को भादवि की धारा 279 में 1000/- एवं 337 में 500/- रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।