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Home क्राइम मारपीट करने वाले आरोपियों को सश्रम कारावास ....

मारपीट करने वाले आरोपियों को सश्रम कारावास ....

रीवा ( ईन्यूज एमपी) थाना शाहपुर का अप0क्र0 45/2019, भा0द0सं की धारा 294, 323, 34, 506(2) के अंतर्गत मारपीट करने वाले आरोपीगण नथई साकेत पिता गल्होरी साकत, उम्र-54 वर्ष, अजय उर्फ लाला साकेत पिता नथई साकेत उम्र-21 वर्ष, रोहित उर्फ बबलू साकेत पिता नथई साकेत उम्र-24 वर्ष, अनिल पिता हीरालाल साकेत उम्र-24 वर्ष सभी निवासी- बसीगडा थाना शाहपुऱ, जिला रीवा म0प्र0 को दोषी पाते हुए न्यायालय रामअवतार पटेल, जेएमएफसी हनुमना, जिला रीवा द्वारा 6-6 माह का सश्रम कारावास और 500-500 रू के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

सहा0 मीडिया प्रभारी कल्याण सिंह, एडीपीओ रीवा ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 04.04.2019 को फरियादी और उसकी दादी, अपने बडे पिताजी के घर के पास महुआ बीनने गए थे, तभी 06ः30 बजे प्रातः आरोपीगण नथई और रोहित, फरियादी से कहा कि यहां से महुआ नही उठाओ, तब अजय साकेत और अनिल साकेत आये और सभी को मां-बहन की अश्लील गालियां देने लगे। जब फरियादी ने गालियां देने से मना किया तो आरोपीगण हाथ, मुक्का और डण्डे से मारपीट करने लगे। तब वहां पर समयलाल आया और आरोपीगण को समझाने लगा, तो आरोपी रोहित ने समयलाल की आंख के पास डण्डा मारा, तब फरियादी के परिवार के अन्य लोग बीच-बचाव करने लगे, तो आरोपीगण यह कहते हुए वहां से चले गए कि दोबारा महुआ के पेड के पास आये तो जान से मार देगे। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना शाहपुर में लेख कराई। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

विचारण के दौरान शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री पंकज घनघोरिया, हनुमना जिला रीवा द्वारा मामले में प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपीगण को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय- रामअवतार पटेल, जेएमएफसी हनुमना, जिला रीवा द्वारा भादसं की धारा 323/34 के तहत 6-6 माह का सश्रम कारावास की सजा एवं 500-500/- जुर्माने से दण्डित किया गया।

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