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पुराना फ्रिज बदलो या 27 हजार रुपये 18% ब्याज सहित लौटाओ- उपभोक्ता फोरम

(ईन्यूज़ एमपी)-उपभोक्ता फोरम बड़वानी ने खरीदने के दो माह में ही तीन बार कम्प्रेशर जल जाने के कारण खराब हुए रेफ्रिजरेटर को दो माह में बदलकर नया देने या पूर्व में खरीदे गये रेफ्रिजरेटर की 27 हजार रुपये की राशि 18 प्रतिशत ब्याज सहित देने का आदेश पारित किया है। इसके साथ ही उपभोक्ता फोरम ने सेवा में कमी के कारण संबंधितो को 5 हजार रुपये एवं वाद व्यय के लिए पृथक से 1 हजार रुपये ओर देने का आदेश पारित किया है।
दायर वाद अनुसार ग्राम बालकुआं के कृषक लालू केशाजी सिरवी ने अंजड़ की दुकान पवन गिफ्ट हाउस से वोल्टास कंपनी का फ्रिज 27 हजार रुपये में क्रय किया था। खरीदने के दो माह के अंदर ही इस फ्रिज की कम्प्रेशर मोटर तीन बार जल गई। यद्यपि कम्पनी के अधिकृत सर्विस सेंटर नितू इलेक्ट्रिकल्स इन्दौर द्वारा दो बार कम्प्रेशर मरम्मत कर दिया गया। जब फ्रिज का कम्प्रेशर तीसरी बार जल गया तब क्रेता श्री लालू ने दोषपूर्ण फ्रिज को बदलने या फ्रिज की 27 हजार कीमत तथा इन्दौर आने जाने में व्यय हुए 23 हजार रुपये सहित देने की मांग की गई। इस मांग को नही मानने पर उन्होने उपभोक्ता फोरम बड़वानी में वाद दायर किया।
उपभोक्ता फोरम बड़वानी के अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय, सदस्य श्री महेशचन्द्र शर्मा तथा सुश्री अंजना जैन ने प्रस्तुत साक्ष्यो के आधार पर पाया कि रेफ्रिजरेटर में कोई निर्माणाधीन त्रुटि है, जिसके कारण वह बार-बार खराब हो रहा है।
अतः कम्पनी या तो क्रेता श्री लालू सिरवी को नया रेफ्रिजरेटर दे या फिर पूर्व में खरीदे गये रेफ्रिजरेटर की 27 हजार रुपये कीमत मय 18 प्रतिशत ब्याज के वापस करे। साथ ही सेवा में कमी के लिए पृथक से 5 हजार रुपये व वाद व्यय के लिए 1 हजार रुपये ओर अदा करे।

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