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आत्महत्या के दुस्प्रेरण आरोपी की जमानत अर्जी को कोर्ट ने.....

नागौद(ई न्यूज़ एमपी ) न्यायालय के द्वितीय अपर एवं सत्र न्यायाधीश श्री बी डी राठौर द्वारा थाना ऊँचेहरा के अपराध क्रमांक 443/20 धारा 498ए, 304बी,34 भादवि0 एवम 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोपी विजयलाल कुशवाहा पिता श्री लल्लूलाल कुशवाहा उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम धनेह (बिहटा) थाना ऊँचेहरा जिला सतना का जमानत आवेदन दिनांक 14/12/2020 को निरस्त किया गया।मध्य प्रदेश राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री विनोद प्रताप सिंह ने समग्र आधारों पर आरोपी के जमानत आवेदन का विरोध किया।

सहायक मीडिया प्रवक्ता श्री विनोद प्रताप सिंह के द्वारा बताया गया कि दिनांक 10/10/2020 को देवरती कुशवाहा ने थाना आकर रिपोर्ट लिखाई समय सुबह करीब 11 बजे उसके नाती के बुलाने पर जब वह घर गई तब उसकी बहु ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था बाहर से आवाज लगाने पर जब नही खोली तब खिड़की से देखा तो उसकी बहु पंखे से फांसी लगाकर मर चुकी थी। पुलिस विवेचना के दौरान मृतिका के परिजनों के कथनों से यह तथ्य पाया गया कि मृतिका के पति, ससुर, जेठ तथा जेठानी उसको शादी के बाद से ही 50000 रुपये ओर मोटरसायकल की मांग करते थे तथा उसके साथ मारपीट और गाली गलौच किया करते थे जिस से परेशान होकर उसकी बेटी ने अपनी जान दे दी है।

उक्त अपराध पर संज्ञान लेते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपीगण द्वारा उक्त धारा में प्रस्तुत जमानत आवेदन को दिनांक 14/12/2020 को नामंजूर कर दिया गया।

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