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Home सीधी दर्पण सीधी-शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाले इंजीनियर को भुईमाड़ पुलिस ने पहुंचाया जेल.....

सीधी-शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाले इंजीनियर को भुईमाड़ पुलिस ने पहुंचाया जेल.....

भुईमाड़(ईन्यूज एमपी)- सीधी जिलें के भुईमाड़ थाने में 6 सिंतबर 2021को 31वर्षीय महिला ने आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिव्यशक्ति विसेन पिता चुन्नीलाल विसेन निवासी बाराशिवनी गर्रा जिला बालाघाट के विरुद्ध अपने साथ शादी का झांसा देकर बालात्कार किये जाने के संबंध मे एक लिखित आवेदन भुईमाड़ थाने में प्रस्तुत किया, भुईमाड़ थाना प्रभारी द्वारा बिना देरी किये बगैर आरोपी दिव्य शक्ति विसेन के विरुद्ध अपराध क्र. 24/21धारा 376, 376(2n) ता.हि.3(2)(व्ही)3 (1) {w-ii) एससी /एसटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया,जिसकी विवेचना एसडीओपी महोदय कुशमी के द्वारा की जा रही है, जहाँ पीडिता ने बताया कि उसकी शादी 2006 मे ही हो गई थी, किसी कारण बस तलाक हो गया, आगे पीडिता ने बताया कि घरेलू विवाद के कारण 2012 से मजदूरी काम करके अपना भरण पोषण करती हूं, वर्ष 2019 मे बिल्डिंग बन रहा था, जहाँ पीडिता भी काम कर रही थी, उसी दौरान पीडिता की जान पहचान बिल्डिंग बनवाने वाले प्राइवेट इंजीनियर दिव्य शक्ति विसेन से हो गई, उसी दौरान दिव्यशक्ति विसेन पीडिता से बोला कि मै तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी नौकरी लगते ही मै तुमसे शादी कर लूंगा, और मुझे यह भरोसा दिलाकर कि वह मेरे से शादी करेगा, मेरे किराए घर मे पीडिता से जबरदस्ती बलात्कार किया,और इस प्रकार वह तब से पीडिता के साथ लगातार 3 साल तक लगातार गलत काम (बलात्संग) किया, पीडिता ने बताया कि 24/08/2021 को आरोपी पीडिता के किराए के कमरे में आया और 27/08/2021 तक मेरे साथ रहा, और इस दौरान भी आरोपी ने पीडिता के साथ प्रतिदिन गलत काम (बालात्कार) किया, 27/08/21 के शाम के लगभग 6:30 बजे की बात होगी, पीडिता को आरोपी छोडकर चला गया, और अपना मोबाइल बंद कर लिया, दिनांक 28/08/ 21 को पीडिता ने फिर से फोन किया और पूछा कि कहाँ हो तो आरोपी ने कहाँ कि मुझे फोन नही करों, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं रखना है, मै अपनी जाति समाज में शादी करूंगा, अन्य जाति मे नही करूंगा, और पीडिता का फोन काट दिया तब से मेरे फोन का कोई जबाब नहीं दे रहा है, जिसके बाद पीडिता ने थाने जाकर कार्यवाही कराई, जिसके बाद आरोपी के बाद थाना प्रभारी भुईमाड़ को विश्वसनीय सूत्रों व मुखबिरों से सूचना प्राप्त हुई थी कि आरोपी अपने घर ग्राम गर्रा थाना रामपयली जिला बालाघाट मे हैं, जिसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया जिसके बाद सीधी पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत महोदय व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में तथा कुशमी एसडीओपी महोदय आर के शुक्ला के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी भुईमाड़ आकाश सिंह राजपूत के द्वारा तत्परता के साथ एक विशेष टीम गठित किया गया जिसमें प्रधान आरक्षक 367 रामेश्वर सिंह, आरक्षक 616 पंकज सिंह परिहार को तैयार कर अधिग्रहित वाहन के साथ गर्रा थाना रामपयली जिला बालाघाट रवाना किया गया, जो टीम द्वारा थाना रामपयली के स्टाफ के सहयोग से रणनीति तैयार कर आरोपी के निवास स्थान को चारों तरफ से घेराबंदी कर आरोपी के घर हिरासत में लेकर थाना रामपयली से टीम द्वारा थाना भुईमाड़ लाया गया, जो कि एसडीओपी महोदय कुशमी द्वारा आरोपी से पूछताछ कर गिरफ्तारी के बाद आरोपी को माननीय न्यायालय मझौली पेश किया गया, जहाँ से न्यायालय द्वारा जिला जेल भेज दिया गया, उक्त कार्यवाही में उपनिरीक्षक आकाश सिंह राजपूत, प्रधान आरक्षक 367 रामेश्वर सिंह, आरक्षक 616 पंकज सिंह परिहार, एवं साइवर सेल से आरक्षक प्रदीप मिश्रा का विशेष योगदान रहा।

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