enewsmp.com
Home मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में बरकरार रहेगी पुरानी आरक्षण व्यवस्था......

पंचायत चुनाव में बरकरार रहेगी पुरानी आरक्षण व्यवस्था......

भोपाल (ईन्यूज एमपी) पंचायतों का परिसीमन निरस्त करने के बाद अब पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची को पुराने वार्डों के हिसाब से तैयार किया जाएगा। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। इसमें कहा गया है कि एक जनवरी 2020 की मतदाता सूची के आधार पर वार्ड विभाजन के अनुसार सूची तैयार कर ली जाए।


राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2014 में पंचायत चुनाव जिस स्थिति में कराए गए थे, उसके अनुसार ही अब भी कराए जाएंगे। इसके लिए सभी कलेक्टरों को परिसीमन निरस्त होने के बाद ग्राम, जनपद और जिला पंचायत के वार्डों की जानकारी 25 नवंबर तक भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग विकासखंड जानकारी तैयार करके आयोग को देगा। इसके आधार पर आयोग चुनाव कार्यक्रम तय करेगा। पिछले चुनाव में जो आरक्षण व्यवस्था थी, वही इस चुनाव में भी लागू होगी। बताया जा रहा है कि आयोग दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है।


पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पंचायतों को परिसीमन चुनाव से पूर्व कराए जाने का प्रावधान है। ऐसी पंचायतें, जहां परिसीमन तो हो गया, लेकिन उसके प्रकाशन से एक साल के भीतर चुनाव नहीं कराए गए, तो उक्त परिसीमन को निरस्त माना जाएगा। इससे ठीक वैसी ही व्यवस्था लागू हो जाएगी, जो परिसीमन के पहले थी। आरक्षण भी वैसा ही रहेगा, जैसा पूर्व में था। यह व्यवस्था उन पंचायतों में लागू नहीं होगी, जिसके क्षेत्र किसी नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किए गए हैं

Share:

Leave a Comment