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Home मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती को लेकर पीईबी और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस,हाईकोर्ट का आदेश बिना अनुमति के ना हो कोई भी नियुक्ति....

पुलिस आरक्षक भर्ती को लेकर पीईबी और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस,हाईकोर्ट का आदेश बिना अनुमति के ना हो कोई भी नियुक्ति....

भोपाल (ईन्यूज एमपी)-मध्यप्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती 2020 पर जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाया है, जबलपुर हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है कि भर्ती में कोई भी नियुक्ति हाईकोर्ट की अनुमति के बिना नहीं की जा सकेगी यानि हर नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट की अनुमति लेना ज़रुरी होगा। चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पी.ई.बी यानि (प्रोफेशनल एक्ज़ामिशनेशन बोर्ड) के खिलाफ नोटिस भी जारी किया है और इस मामले पर 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में यह याचिका पुलिस आरक्षक भर्ती 2020 में चयन से वंचित किए गए उम्मीदवारों ने दायर की थी, इसमें परीक्षा से पहले उम्मीदवारों का रोज़गार कार्यालय में पंजीयन एक्टिव होने की शर्त को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कोरोनाकाल में कई उम्मीदवारों का रोज़गार पंजीयन एक्सपायर हो गया था लेकिन फिर भी पुलिस आरक्षक भर्ती की शारीरिक परीक्षा से पहले उन्होने अपना पंजीयन रीन्यू करवा लिया था।

याचिका में आरोप है कि फिज़िकल और लिखित परीक्षा में पास होने के बावजूद कई उम्मीदवारों को उनका रोज़गार पंजीयन एक्सपायर होने की बात कहकर फेल कर दिया गया। बहरहाल, हाईकोर्ट ने मामले पर राज्य सरकार और पीईबी से दो सप्ताह में जवाब मांगा है और पुलिस आरक्षकों की नियुक्ति से पहले कोर्ट की अनुमति लेने की शर्त लगा दी है।

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