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3 दिन में फ्रॉड की जानकारी देने पर 10 दिन में मिलेगा पूरा पैसा:- रिज़र्व बैंक

दिल्ली(ईन्यूज़ एमपी)-रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नया नियम जारी कर कहा है कि अगर कस्टमर्स 3 दिन के भीतर अनऑथोराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस से हुए नुकसान की जानकारी देंगे तो उन्हें कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। साथ ही ऐसा करने पर 10 दिन के भीतर संबंधित अकाउंट में पूरी रकम क्रेडिट हो जाएगी। वहीं, थर्ड पार्टी फ्रॉड की सूचना देने में अगर 4 से 7 दिन की देरी की जाती है, तो कस्टमर को 25 हजार रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ेगा।
आरबीआई ने इस संबंध में गुरुवार को गाइडलाइन जारी कर दी हैं। इसके मुताबिक अगर नुकसान अकाउंट होल्डर की गलती (पेमेंट से जुड़ी जानकारियां साझा करने) के कारण हुआ हो तो समय से बैंक को सूचना नहीं देने पर कस्टमर को पूरे नुकसान का बोझ उठाना पड़ेगा। अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन की सूचना देने पर भी अगर कस्टमर को नुकसान होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी बैंक की होगी।
बैंकिंग रेगुलेटर ने इस संबंध में कस्टमर प्रोटेक्शन-लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कस्टमर्स इन अनऑथोराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का रिवाइज्ड वर्जन जारी किया है। आरबीआई ने कहा कि कस्टमर के अकाउंट/कार्ड्स से अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शंस से संबंधित शिकायतों में हाल में आई बढ़ोतरी को देखते हुए नए इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं।

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