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सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत कारोबारियों को दी बड़ी राहत....

दिल्ली(ईन्यज एमपी)- सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए कंपोजिशन स्कीम की सीमा 75 लाख रुपए से बढ़ाकर एक करोड़ रुपए कर दी है। साथ ही निर्यातकों को नकदी की कमी से निजात दिलाने के लिए उन्हें तुरंत प्रभाव से रिफंड देने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज यहां जीएसटी परिषद् की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि अब सालाना एक करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले व्यापारी कंपोजिशन स्कीम के तहत पंजीकरण करा सकेंगे। पहले यह सीमा 75 लाख रुपए थी। इस स्कीम के तहत करदाताओं को अपने कारोबार की गणना स्वयं करके एक से पाँच प्रतिशत तक कर भरना होता है। साथ ही उन्हें मासिक की जगह तिमाही रिटर्न भरना होता है। इसके अलावा डेढ़ करोड़ रुपए तक का सालाना कारोबार करने वालों को भी मासिक की जगह तिमाही रिटर्न भरना होगा। इन दोनों फैसलों से 90 प्रतिशत से ज्यादा करदाता लाभांवित होंगे।

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