सीधी (ईन्यूज़ एमपी)- जिले के विभिन्न क्षेत्रो में मारपीट करने के तीन अलग-अलग मामलों में आरोपियों को न्यायलय द्वारा सजा दी गयी है, जिसमें- (1)दिनांक 04.12.2011 को करीब 03:30 बजे ग्राम बिठोली थाना अमिलिया में फरियादीगण कुंजलाल रजक, छोटेलाल रजक एवं सुनीता रजक के साथ आरोपीगण लक्ष्मण कुशवाहा, रामकली कुशवाहा और बबलु कुशवाहा निवासी बिठोली ने अश्लील शब्द उच्चारित करते हुए सार्वजनिक स्थान में लाठी और टांगे से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं जान से मारने की धमकी दी, जिसके संबंध में फरियादीगण की शिकायत पर थाना अमिलिया में एफ.आई.आर. क्र. 276/11 पंजीबद्ध की जाकर विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 1903/11 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए गोपालजी सिंह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा अभियुक्तगण को दोषी प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप न्यायालय शिवचरण पटेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी द्वारा आरोपीगण को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 323 में 03-03 माह का कारावास एवं 100-100/- रूपये अर्थदण्ड, धारा 324 में 06-06 माह का कारावास एवं 500-500/- रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 325 में 01-01 वर्ष का कारावास एवं 500-500/- रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। (2)दिनांक 04.12.2011 को करीब 03:30 बजे ग्राम बिठोली थाना अमिलिया में आरोपीगण कुंजलाल रजक एवं छोटेलाल रजक पिता बलदेव रजक निवासी बिठोली ने फरियादीगण श्यामकली और लक्ष्मण कुशवाहा के साथ अश्लील शब्द उच्चारित करते हुए सार्वजनिक स्थान में लाठी और टांगे से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं जान से मारने की धमकी दी, जिसके संबंध में फरियादीगण की शिकायत पर थाना अमिलिया में एफ.आई.आर. क्र. 275/11 पंजीबद्ध की जाकर विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 1954/11 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए गोपालजी सिंह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा अभियुक्तगण को दोषी प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूपन्यायालय शिवचरण पटेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी द्वारा आरोपीगण को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 324/34 में प्रत्येक आरोपी को 06-06 माह का कारावास एवं 500-500/- रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। (3)दिनांक 11.07.2012 को करीब 05:00 बजे ग्राम अंधियारखोह थाना कोतवाली सीधी में फरियादी कमलेश साहू के साथ आरोपी मुकेश उर्फ सीताशरण साहू पिता रामशरण साहू उम्र 27 वर्ष निवासी जमोड़ी जिला सीधी ने अश्लील शब्द उच्चारित करते हुए सार्वजनिक स्थान में मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं जान से मारने की धमकी दी, जिसके संबंध में फरियादी की शिकायत पर थाना कोतवाली सीधी में एफ.आई.आर. क्र. 608/12 पंजीबद्ध की जाकर विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 660/12 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए प्रशांत कुमार पाण्डेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया, परिणामस्वरूप न्यायालय जयसिंह सरौते, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 323 में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।