सीधी (ईन्यूज एमपी)-प्रधानमंत्री भारत सरकार के जिले में प्रस्तावित कार्यक्रम तथा पुलिस अधीक्षक सीधी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी साकेत मालवीय ने मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-115 सह पठित म.प्र. मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 में प्रदत्त शक्तियों के तहत आदेश जारी कर सभी भारी एवं मालवाहक वाहनों (खाली अथवा लोडेड) का आवागमन टिकरी से मड़रिया की ओर आने वाले, मझौली से सीधी की ओर आने वाले, पटपरा से सीधी की ओर आने वाले एवं चुरहट से सीधी की ओर आने वाले मार्गों में दिनांक 06.11.2023 की रात्रि 10 बजे से दिनांक 07.11.2023 की रात्रि 10 बजे तक के लिये प्रतिबंधित किया गया है। उपरोक्त आदेश के उल्लंघन की दशा में संबंधित के विरूद्ध आई.पी.सी. की धारा 188 के साथ ही मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।