सीधी(ईन्यूज एमपी)-जिला मजिस्ट्रेट साकेत मालवीय ने आदेश जारी कर जिले की लोकशांति व्यवस्था को बनाये रखने के लिए दो आदतन अपराधियों को जिले की सीमा से निष्कासित किया है। जारी आदेशानुसार रोहिणी बैस पिता दद्दा बैस उम्र 35 वर्ष तथा कमलेश उर्फ कमला बैस पिता महाबलि बैस उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम धनहा चौकी खड्डी थाना रामपुर नैकिन जिला सीधी को 01-01 वर्ष की अवधि के लिए जिले से निष्कासित किया गया है। जारी आदेशानुसार उक्त व्यक्तियों को 48 घंटे के अन्दर संपूर्ण सीधी जिला एवं सीधी जिले के चतुर्दिक सीमा से लगे जिला सिंगरौली, रीवा, सतना, शहडोल एवं मऊगंज जिले के राजस्व सीमाओं से निर्धारित किये गये समय की अवधि तक के लिए बाहर चले जाने एवं अपने आचरण में सुधार करने और बिना सक्षम आदेश प्राप्त किये उक्त अवधि में उपरोक्त जिलों की सीमाओं के अन्दर प्रवेश नहीं करने के लिए आदेशित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।