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1 जून से बाजार, 8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल,देखें कल से क्या कुछ होगा परिवर्तन....

दिल्ली (ईन्यूज एमपी)-कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में पूरे देश में नई गाइडलाइन का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि सरकार ने इसे Lockdown 5.0 के बजाए Unlock 1.0 नाम दिया है। नई गाइडलाइन 30 जून तक के लिए जारी गई है। इस दौरान अलग-अलग चरण में छूट दी जाएगी। पहले चरण में 8 जून से धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति दी गई है। होटल रेस्त्रां खुलेंगे। शॉपिंग मॉल भी खुल जाएंगे। सुबह 9 बजे से 5 बजे तक ही कर्फ्यू रहेगा। इसके बाद Unlock का दूसरा चरण लगाया जाएगा और स्कूल कॉलेज खोलने की अनुमति दी जाएगी। 8 जून से लागू होने वाले Unlock 1.0 में शादी ब्याह के लिए अनुमति नहीं दी गई है। शादी में 50 से ज्यादा मेहमान की अनुमति नहीं होगी।

अब सिर्फ कोरोना के कंटेनमेंट जोन तक ही लॉकडाउन सीमित रहेगा। गृह मंत्रालय ने 30 जून तक के लिए जारी नई गाइडलाइंस में तीन चरणों में प्रतिबंधों को हटाने का खाका पेश किया है। पहले चरण में आठ जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल को खुल जाएंगे। दूसरे चरण में स्कूलों, कालेजों व अन्य शिक्षण संस्थानों को जुलाई से खोला जाएगा। तीसरे चरण में मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल समेत अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा को खोला जाएगा, लेकिन इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है।

Unlock के होंगे तीन चरण

Unlock 1: 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल रेस्त्रां, शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति दी जा चुकी है। लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकते हैं। नाइट कर्फ्यू अब रात 7 से सुबह 7 बजे के बजाए रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक।

Unlock 2: स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टिट्यूट खोले जाने पर फैसला होगा।

Unlock 3: इंटरनेशनल फ्लाइटों, मेट्रो रेल सेवाओं, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और बाकी जगहों को खोने जाने पर फैसला होगा। इसी चरण में सामाजिक, राजनीतिक रैलियां, स्पोर्ट्स इवेंट, अकादमिक और सांस्‍कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक समारोह और बाकी बड़े जमावड़े की अनुमति देने पर भी विचार होगा।


खत्म होतीं बंदिशें

-एक जून से बाजार और आठ जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल, होटल-रेस्टोरेंट और मॉल

- स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान व अन्य शैक्षिक संस्थाएं जुलाई में खुलेंगी

- घरेलू विमान सेवाएं, श्रमिक ट्रेन व अन्य रेल सेवाएं जारी रहेंगी

-मेट्रो, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों, सिनेमा हाल, जिम व थियेटर पर फैसला बाद में

इन मामलों में नहीं मिलेगी छूट

-देश भर में 30 जून तक रात नौ बजे से पांच बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा

- पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट के उपभोग पर पूरे देश में प्रतिबंध जारी रहेगा

- कंटेनमेंट जोन में और कड़ाई से लागू होंगी लॉकडाउन की पाबंदियां

- धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक रैली व प्रदर्शन पर प्रतिबंध जारी रहेगा

- शादी विवाह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की ही इजाजत

जिन इलाकों में कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट हैं, वहां Lockdown 4.0 की गाइडलाइन लागू रहेंगी। ये नियम 30 जून तक जारी रहेंगे। यानी मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर समेत जो शहर हॉट स्पॉट बने हुए हैं, वहां अभी जैसी पाबंदियां जारी रहेंगी।

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