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*लूट करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त*

सतना (ईन्यूज एमपी)- माननीय न्यायालय प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री राजकुमार त्रिपाठी सतना द्वारा थाना सिविल लाइन के अपराध क्र0 297/2020 अंतर्गत धारा 394 भादवि0 अन्तर्गत अभियुक्त मनीष उर्फ बिल्ला उर्फ लुच्चू यादव तनय ओम प्रकाश यादव निवासी महादेवा सतना का जमानत आवेदन निरस्त किया गया । मामले में राज्य की ओर से एडीपीओ संदीप कुमार द्वारा का जमानत आवेदन का विरोध किया गया ।

अभियोजन प्रवृक्ता हरिकृष्ण त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी अश्विनी दुबे ने थाना सिविल लाइन में रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 18/07/2020 को शाम के 4:30 बजे फरियादी मोटरसाइकल पर डोसा लेने के लिये मार्केट जा रहा था । सुमित बाजार के सामने फरियादी पहले से भुट्टा पैक कराने लगा उसी समय एक जीप में मोनू शुक्ला और अभि शर्मा तथा दो अन्य व्यक्ति आए जीप से उतरकर फरियादी के माथे में कट्टा लगा दिया और बेल्ट से मारपीट करने लगा । अभि ने एक झापड फरियादी के मुंह में मारा जिससे फरियादी के होठ से खून निकलने लगा । अभि ने फरियादी के पैंट की जेब से उसका मोबाइल जबरन छीन लिया । मोनू शुक्ला तथा अन्ये दो लडके जिनका नाम अभि और मोनू आपस में किशोरा उर्फ लुच्‍चू बोल रहे थे उन लोगो ने भी मेरे साथ मारपीट की । फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्व किया गया । विवेचना के दौरान आरोपी गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया ।

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