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अबैध शराब विक्रय करने के लिए आंगनबाड़ी को बनाया मधुशाला ........

सीधी (ई न्यूज़ एमपी )आरोपी लखन साकेत पिता रामधनी साकेत उम्र-26 वर्ष सा. नैकिन अपने पास 05 लीटर देशी महुआ शराब अवैध रूप से रखकर आंगनबाड़ी के पास विक्रय हेतु बैठा था। मुखबिर की सूचना पर रामपुर पुलिस द्वारा धारा 34(1) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध क्र. 830/20 पंजीबद्ध किया। इसी प्रकार अन्य मामले में आरोपी रघुराई प्रजापति पिता गेहू प्रजापति उम्र-45 वर्ष सा. कुआ अपने घर के पास प्लास्टिक की थैला में हाथ भट्टी की शराब बेचने के लिए रखा था, जिस पर रामपुर पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत अपराध क्र.801/20 पंजीबद्ध किया।

उपरोक्त मामलों को पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां शासन की ओर से पैरवी करते हुए श्री विक्रम कुमार दुबे, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने आरोपीगणों को अधिकतम दंड से दंडित किए जाने की अपील की। परिणामस्वीरूप माननीय न्यायालय ने प्रकरण क्र. 781/20 एवं 782/20 में न्यायालय उठने तक का सजा एवं 1000-1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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