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Home मध्य प्रदेश होली के त्योहारों पर आज जारी होगी नई गाइडलाइन; अब फिर कहा बनाया जाएगा कंटेनमेंट जोन.....

होली के त्योहारों पर आज जारी होगी नई गाइडलाइन; अब फिर कहा बनाया जाएगा कंटेनमेंट जोन.....

भोपाल(ईन्यूज एमपी) होली समेत अन्य त्योहारों को मनाने को लेकर नई गाइड लाइन जारी की जाएगी। इसके लिए कलेक्टर की आज क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ अहम बैठक करेंगे। हालांकि इससे पहले अधिक संक्रमित जगहों को चिन्हित कर उन्हें कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की तैयारी कर ली गई है। कंटेनमेंट जोन बनने के बाद यहां पर सभी तरह की गतिविधियां बंद हो जाएंगी। हालांकि यहां पर कितनी सख्ती करना होगा, इस पर भी आज निर्णय किया जाएगा। इसमें शब-ए- बारात को लेकर भी धर्मगुरुओं से चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा।

दुकानों के खुलने और बंद होने के समय में कुछ और कटौती की जा सकती है।एक जगह और कार्यक्रमों में लोगों की संख्या को और कम किया जा सकता है।सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क आदि पर सख्ती फिर से शुरू की जाएगी।खेल कूद और अन्य कार्यक्रमों पर रोक लगाई जा सकती है।रोको-टोको अभियान के साथ ही कोरोना टेस्ट की गति बढ़ाने पर जोर रहेगा।साप्ताहिक हाट बाजार पर भी निर्णय किया जाएगा।
गृह मंत्रालय के निर्देश

देश में कोरोना संक्रमण की संख्या में दिनों-दिन हो रही बढ़ोतरी को दृष्टिगत रखते हुए इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रतलाम, छिंदवाड़ा, बैतूल और खरगोन में 28 मार्च को रविवार के दिन लॉकडाउन रहेगा। इन शहरों में लॉकडाउन के मद्देनजर होली और शब-ए-बारात को सांकेतिक रूप से मनाए जाने की ही अनुमति दी जा सकेगी। सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये नवीन अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि जिन जिलों में प्रतिदिन औसतन 20 से ज्यादा कोविड पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, वहाँ शादी समारोह में 50 और अंतिम यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। साथ ही उठावने और मृत्यु भोज इत्यादि कार्यक्रमों में भी 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो पायेंगे।नवीन निर्देशों अनुसार स्वीमिंग पूल, जिम और सिनेमा-घर बंद रहेंगे। बंद हॉल में क्षमता के 50 प्रतिशत, अधिकतम 100 व्यक्ति ही कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकेंगे। रेस्टॉरेंट में खाने पर प्रतिबंध रहेगा, परंतु रेस्टॉरेंट खाने के पार्सल प्रदाय कर सकेंगे। लॉकडाउन वाले सातों जिलों में डिस्ट्रिक क्रॉयसिस मैनेजमेंट कमेटी धार्मिक स्थलों में लोगों को एकत्रित होने से रोकने के लिए प्रतिबंध लगाने और लॉकडाउन की अवधि में परिवर्तन करने संबंधी निर्णय लेने के लिए अधिकृत की गई है।

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