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अवयस्क बालिका के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

रीवा(ईन्यूज एमपी)थाना पनवार, अपराध क्र. 53/21, भा.द.वि. की धारा 354, 294, 323, 506 एवं पाक्सो अधिनियम की धारा 7/8 के अंतर्गत अवयस्क बालिका के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी रामसिलोचन चर्मकार पिता पन्नालाला चर्मकार उम्र 25 वर्ष निवासी पनवार कला, थाना पनवार, जिला रीवा, का जमानत आवेदन न्यायालय श्री नरेश सिंह गौड जे.एम.एफ.सी. त्योंथर ने किया निरस्त।

सहा. मीडिया प्रभारी कल्याण सिंह (ए.डी.पी.ओ.) ने बताया कि दिनांक 29/03/2021 को करीब दोपहर 03.00 बजे फरियादिया की अवयस्क बेटी अपने घर से अपनी बडी माँ के घर जा रही थी तब रास्ते में आरोपी रामसिलोचन चर्मकार आया और गलत नियत से पीडिता का हाथ पकड लिया और कहने लगा की मेरे साथ नाले तरफ चलो पीडिता ने कहा कि मुझसे गलत बात क्यों करते हो मैं अपनी माँ को बता दूँगी तब आरोपी गुस्से में आकर पीडिता के साथ अश्लील हरकत कर गंदी-गंदी गालियाँ देने लगा। पीडिता ने जब विरोध किया तो आरोपी उसे मारने लगा। पीडिता के चिल्लाने पर आरोपी वहाँ से यह कहते हुए कि किसी को बताओगी तो जाँन से मार दूँगा और भाग गया। पीडिता ने घर आकर उक्त घटना के बारे में अपनी माँ को बताया तब पीडिता की माँ/फरियादिया ने घटना की रिपोर्ट थाना पनवार में लेख कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
न्यायालय ने आरोपी के अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया और आरोपी को निर्दोश बताते हुए जमानत पर छोडने का न्यायालय से निवेदन किया। शासन की ओर से पैरवी करते हुए सहायक जिला लोक अभियोजक अधिकारी – श्री धीरज सिंह, तहलीस त्योंथर, जिला रीवा द्वारा मामले में प्रस्तुत किये गये तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय - श्री नरेश सिंह गौड, जे.एम.एफ.सी. त्योंथर, जिला रीवा ने आरोपी रामसिलोचन का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजने का आदेश दिया।


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