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सरकार ने आधार, नेटबैंकिंग पर करदाताओं को दी यह बड़ी सुविधा

आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए आधार व नेट बैंकिंग आधारित ई-फाइलिंग सत्यापन प्रणाली शुरू की है जिसके जरिए वे कर अधिकारी के समक्ष पहली अपील दायर कर सकेंगे। यह प्रणाली ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग की तरह ही है।
विभाग ने कर अधिकारियों व करदाताओं के बीच हस्तक्षेप को कम करने के लिए अपने आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपनी तरह की यह पहली सुविधा हाल ही में शुरू की। विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है।
इसके अनुसार एक इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) का इस्तेमाल करदाता के एक ही फार्म की पुष्टि के लिए किया जा सकता है। यह ईवीसी 72 घंटे या अन्य उल्लेखित अवधि के लिए वैध होगा। यह ईवीसी आधार डेटाबेस या नेट बैंकिंग पहचान के आधार पर ओटीपी की तरह लिया जा सकता है। अपील के फार्म में दस्तावेज भी नत्थी किए जा सकते हैं।

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