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दो गांजा तस्करों को दो मांह के कठोर करावास की सजा,पांच पांच हजार का जुर्माना

सीधी(ईन्यूज एमपी)- मादक पदार्थ गांजा की तस्करी में पकड़ी गई महिला समंेत उसके साथी को विशेष न्यायालय ने आरोप प्रमाणित होने पर दो दो माह के कठोर कारावास व पांच पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का फैसला सुनाया है। न्यायालय के सुनाये गये फैसले की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक अरूण मिश्रा ने बताया की 24अगस्त 2016 को अमिलिया थाना के बरचरिया टोला सिहावल गांव निवासी मालती पटेल पति लालमणि पटेल अपने सहयोगी हामिद रजा पिता सैकुल बक्स निवासी बांकी थाना अमिलिया के साथ मिलकर गांजा तस्करी कर रही थी इसकी जानकारी कमर्जी थाना के प्रभारी को मिली की दोनो आरोपी मोटर सायकल से गांजा तस्करी कर रहे है वे कमर्जी थाना के पास से ही गुजरने वालेे है तो थाना प्रभारी ने आरोपियों को पकड़ने के लिये टीम को सड़क में लगा दिया जैसे ही दोनों आरोपी मोटर सायकल क्रमांक एम पी 53 एम ई 2191 मे सबार होकर टीम के पास पहुंचे तो पुलिस ने रोंक कर पूंछ ताछ करने के बात तलासी ली तो एक किलो 12ग्राम जप्त कर दोनो के खिलाफ एन डी पी एस एक्ट व धार 20-बी का अपराध दर्ज कर सुनवाई के लिये विशेष न्यायालय में पेश किया जहां हुई सुनवाई में शासन की तरफ से तर्क पेश कर आरोपियों को अधिक से अधिक दण्ड दिये जाने की मांग विशेष लोक अभियोजन ने किया जिस पर विद्वान न्यायाधीश ललित कुमार झा ने दोनों आरोपियों को दो दो मांह के कठोर करावास व पांच पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का फैसला सुनाया है।

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