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राजनैतिक व्यक्ति के विमान या हेलीकाप्टर से उतरने वाले प्रत्येक व्यक्ति तथा सामान की अब होगी जांच...

सीधी(ईन्यूज़ एमपी)-भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 16 मार्च 2024 द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के फलस्वरूप यह आवश्यक है कि विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों की गतिविधियों एवं मंत्रीगण आदि के जिले में भ्रमण के दौरान उपयोग किए जा रहे शासकीय वाहन या हेलीकाप्टर आदि की जानकारी संकलित की जावे।
इसी परिपेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी द्वारा आदेशित किया गया है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट समस्त एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) समस्त अपने उपखण्ड अंतर्गत किसी भी राजनैतिक व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जा रहे शासकीय वाहन एवं हेलीकाप्टर के प्रयोग की जानकारी एवं जब भी कोई प्राइवेट, शासकीय एयर क्राफ्ट या हेलीकाप्टर उतरता है तो उसकी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में संकलित कर जिला निर्वाचन अधिकारी को तत्काल उपलब्ध कराएंगे तथा शासकीय हेलीपैड पर लैण्ड करता है तो नियमानुसार लैण्डिंग चार्ज की निर्धारित राशि जमा भी करावें। साथ ही मध्यप्रदेश शासन विमान विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 26-09-2013 द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में निम्नानुसार आदेशित किया गया है- विमान या हेलीकाप्टर से उतरने वाले प्रत्येक व्यक्ति अथवा सामान (जब तक कि उन्हें छूट प्राप्त न हो) की यथा आवश्यक जांच की जाय। विमान या हेलीकाप्टर के पॉयलट तथा मौके पर उपस्थित पुलिस अधिकारी की मदद से सुरक्षा जांच करवाई जाय। यदि कोई अनाधिकृत अस्त्र-शस्त्र, निषेध वस्तु, 50 हजार रूपये नगद से अधिक प्राप्त होता है, तो इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को अवगत कराया जाये। विमान या हेलीकाप्टर से उतरने वाले व्यक्ति के शरीर की टटोल कर तलाशी (फ्रस्किंग) न ली जाये जब तक कि इस संबंध में कोई विशिष्ट आदेश प्राप्त न हो। इनके संबंध में जारी सुसंगत निर्देशों का अध्ययन कर उनका सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। यदि इन नियमों/निर्देशों में चुनाव आयोग अथवा अन्य किसी भी प्राधिकृत संस्था द्वारा भविष्य में समय समय पर कोई संशोधन किये जाते हैं, तो उनका भी पालन सुनिश्चित किया जाये।

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