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बड़ी खबर: MP में प्रमोशन में आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक — कर्मचारियों को झटका, सरकार से मांगा एक हफ्ते में जवाब

भोपाल (ईन्यूज़ एमपी): मध्यप्रदेश के हजारों शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक बड़ा झटका सामने आया है। लंबे इंतज़ार के बाद जहां पदोन्नति की राह खुली थी, वहीं अब हाईकोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण पर अस्थायी रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई तक कोई भी कर्मचारी या अधिकारी आरक्षण का लाभ लेकर प्रमोशन नहीं पा सकेगा।

यह अंतरिम आदेश सपाक्स द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया है, जिसमें यह तर्क दिया गया कि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तब तक राज्य सरकार को प्रमोशन में आरक्षण लागू करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने राज्य सरकार को एक सप्ताह में जवाब देने का नोटिस भी जारी किया है। अगली सुनवाई 15 जुलाई 2025 को होगी।

कैबिनेट की मंजूरी पर पड़ा ब्रेक:
गौरतलब है कि 17 जून को सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों और अधिकारियों के 9 साल से रुके प्रमोशन का रास्ता साफ किया गया था। एससी-एसटी सहित सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 को मंजूरी दी गई थी। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने भी 31 जुलाई तक सभी विभागों को पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे।

कर्मचारियों में फैली बेचैनी, हाईकोर्ट की रोक बनी नई उलझन:
इस आदेश के बाद प्रदेशभर के अधिकारी-कर्मचारियों में फिर से निराशा का माहौल बन गया है। प्रमोशन की आस लगाए कर्मचारी अब कोर्ट की अगली सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, सरकार की रणनीतिक तैयारी की अग्निपरीक्षा शुरू हो गई है।

सवाल खड़े — क्या 31 जुलाई तक होंगे प्रमोशन?
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार की समय-सीमा (31 जुलाई तक प्रमोशन प्रक्रिया पूर्ण) कोर्ट के स्टे आदेश के बाद कैसे पूरी होगी? क्या यह आदेश फिर से आरक्षण बनाम मेरिट की बहस को हवा देगा? क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख साफ होने तक आगे कोई बड़ा निर्णय लेगी?
कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्यप्रदेश में प्रमोशन पॉलिटिक्स एक बार फिर सुर्खियों में है — और कर्मचारियों का इंतज़ार अभी खत्म नहीं हुआ है।

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