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65 लाख केंद्रीय पेंशनर्स को मिली सौगात.....

दिल्ली (ईन्यूज एमपी)-देश के 65 लाख से अधिक केंद्रीय पेंशनर्स के लिए अच्‍छी खबर है। सरकार ने इनकी Pension पेंशन के भुगतान के लिए संबंधित बैंकों को कुछ नए नियम जारी किए हैं। ये नियम पेंशन वितरण, जीवन प्रमाण-पत्र, आधार आधारित सर्टिफिकेट और फैमिली पेंशन को लेकर हैं। इससे लाखों पेंशनर्स को फायदा होगा। इस संबंध में कार्मिक मंत्रालय ने पेंशन का वितरण करने वाले बैंकों के अध्‍यक्ष और सीएमडी को गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार ने पेंशनर्स के लिए एक महत्‍वपूर्ण कदम उठाया है। यह निर्णय सरकार को प्राप्‍त कुछ शिकायतों के बाद लिया गया है। कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पेंशन और पेंशनर्स कल्‍याण विभाग को इस संबंध में शिकायतें प्राप्‍त हुईं थीं। इसके बाद प्राप्‍त जानकारी के अनुसार अब बैंक पेंशनर्स की Pension पेंशन राशि करने के लिए पेंशनर्स से सर्टिफिकेट मांगने के लिए अलग-अलग प्रोसेस पूरी कर रहे हैं।

सरकार के नए दिशा-निर्देशों का मकसद सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर (CPPC)/ बैंकों की शाखाओं को अपडेट नियमों के बारे में अवगत कराना है। Pension पेंशन और पेंशनर्स कल्‍याण विभाग ने जारी ताजा आदेश में कहा है कि अब नए नियमों के बाद से पेंशनर्स के आवेदनों को बैंक और अन्‍य प्रक्रिया के तहत आसानी होगी। मोटे तौर पर समझें तो पेंशन वितरण के नियमों को एकीकृत कर दिया गया है। इससे जटिलताएं कम होंगी एवं कार्य सुगम होगा। विभाग ने यह भी कहा है कि Pension पेंशन जारी करने वाले बैंक मौजूदा समय में पेंशन जारी करने या पेंशनर या उनके परिवार से एक निश्चित अंतराल पर सर्टिफिकेट लेने के लिए अलग-अलग प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं।


अब नए Pension नियमों के बाद यह होगा

वर्तमान में देश में केंद्र सरकार के पेंशनधारकों की संख्या 65.26 लाख है। नए निर्देशों के बाद अब बैंकों को उनकी वेबसाइट पर अपलोड करने और बैंकों की शाखाओं में नोटिस बोर्ड पर लगाने का निर्देश दिया गया है। पेंशन वितरण करने वाले बैंक Aadhar पर आधारित डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट 'जीवन प्रमाण' को एक्‍सेप्‍ट करेंगे। इसके अलावा नए नियमों के मुताबिक 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले पेंशनर प्रति वर्ष अक्टूबर के महीने में भी जीवन प्रमाण-पत्र जमा करा सकते हैं। नियमों के अनुसार हर पेंशनर या फैमिली पेंशनर को हर साल नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र देना होता है।

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