भोपाल (ईन्यूज़ एमपी): देश में सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को अब इलाज के लिए पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लागू की गई "सड़क दुर्घटना नगदी रहित उपचार योजना" के तहत अब दुर्घटना के बाद अस्पताल में 7 दिन तक 1.5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इसके लिए पीड़ित या परिजन को केवल 112 हेल्पलाइन नंबर पर सूचना देनी होगी। सरकार ने इस योजना को प्रभावी रूप से लागू कराने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब पीड़ित का इलाज बिना पैसे दिए किया जाएगा और अस्पताल को भुगतान केंद्र सरकार के निधि से सीधे किया जाएगा। इस योजना में बीमा कवर वाले वाहन से दुर्घटना होने पर इलाज का खर्च बीमा कंपनियों और केंद्र सरकार के फंड से दिया जाएगा। स्टेट हेल्थ एजेंसी इलाज की मंजूरी देगी और 10 दिनों में अस्पताल को भुगतान हो जाएगा। इसके लिए कलेक्टर से अनुमोदन लिया जाएगा। परिवहन सचिव मनीष सिंह ने निर्देश दिए हैं कि योजना के क्रियान्वयन के लिए जिलों में जिम्मेदार अधिकारी नियुक्त किए जाएं और इसकी नियमित निगरानी की जाए। संभागायुक्तों को भी आदेश दिए गए हैं कि वे योजना की समीक्षा करें। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ऑन रोड सेफ्टी भी इस योजना की प्रगति पर निगरानी रख रही है और राज्यों से रिपोर्ट लेकर सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत करती है। योजना को मई और जून 2025 में लागू किया गया है, और इसके संचालन के लिए 21 मई से एक यूज़र मैनेजमेंट पोर्टल भी शुरू किया गया है। कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि इस योजना से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए और सभी जरूरी कदम समयबद्ध तरीके से उठाए जाएं, ताकि सड़क दुर्घटना के शिकार किसी भी व्यक्ति को इलाज में कोई परेशानी न हो।