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Home विंध्य प्रदेश अवैध रेत परिवहन के आरोपी कि जमानत निरस्त, न्यायालय ने भेजा जेल.....

अवैध रेत परिवहन के आरोपी कि जमानत निरस्त, न्यायालय ने भेजा जेल.....

रीवा (ईन्यूज एमपी)-थाना जवां के अप0क्र0 244/20, भादवि0 की धारा 379, खाद्य एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 21(4), एवं मोटर यान अधिनियम की धारा 3/181, 130, 39/192(1) के अंतर्गत बिना नं0 के ट्रैक्टर से अवैध रूप से बालू ढोने वाले आरोपी रामकुमार आदिवासी पिता रामभुवन आदिवासी, उम्र 20 वर्ष, निवासी-छदहना , थाना-जनवार, जिला रीवा को माननीय न्यायालय- जेएमएफसी त्यौंथर, जिला रीवा द्वारा जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।

सहायक मीडिया प्रभारी श्री कल्याण सिंह, एडीपीओ रीवा द्वारा बताया गया कि दिनांक 31.08.2020 को थाना जवां मे पदस्थ प्रउनि द्वारा अपने स्टाफ के साथ थाना में वाहन चेकिंग लगायी थी। चेकिंग के दौरान एक लाल रंग का बिना नम्बर का ट्रैक्टर महिन्द्रा कंपनी का रोका गया, जिसके नीले रंग के ट्राली मे बालू लोड था। ट्रैक्टर के ड्रायवर से बालू परिवहन करने के संबंध में वैध कागजात चाहे गये जो नही होना बताया। चालक से नाम पता पूँछा गया जो अपना नाम रामकुमार आदिवासी पिता रामभुवन आदिवासी उम्र 20 वर्ष निवासी छदहना थाना पनवार जिला रीवा का होना बताया एंव ट्रैक्टर कुक्कू मिश्रा पिता सुरेश मिश्रा निवासी जवा का होना बताया। जिसके कब्जे से बिना नम्बर का महिन्द्रा कंपनी का लाल रंग का ट्रैक्टर मय नीले रंग के ट्राली में अवैध चोरी का गीला रेता सहित ट्राली जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया। पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध चोरी एवं मोटर यान अधिनियम की धाराओं में पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में आरोपी का जमानत आवेदन प्रस्तुत कर यह तर्क दिया कि आरोपी निर्दोष है, उसे झूठा फसाया गया है। अतः उसे जमानत का लाभ दिया जाए। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री धीरज सिंह, त्यौंथर द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आरोपी का अपराध गंभीर प्रकृति का है। वर्तमान में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो आरोपी ऐसे कृत्य बार-बार करता रहेगा। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्त करते हुए आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया।

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