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Home विंध्य प्रदेश *युवती से अभद्रता करने वाले आरोपी की जमानत याचिका निरस्त*

*युवती से अभद्रता करने वाले आरोपी की जमानत याचिका निरस्त*

सतना ( ईन्यूज एमपी) - नागौद न्यायालय के द्वितीय अपर एवं सत्र न्यायाधीश श्री बी0 डी0 राठौर द्वारा थाना ऊँचेहरा के अपराध क्रमांक 310/2020 धारा 342, 354, 376डी, 506 ताहि के तहत आरोपी रोहित उर्फ राहुल साकेत पिता श्री रामभवन साकेत उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम प्रकाशनगर ददरी थाना ऊँचेहरा जिला सतना की जमानत याचिका आज दिनांक 07/09/2020 को निरस्त की गई।

सहायक मीडिया प्रवक्ता श्री विनोद प्रताप सिंह के द्वारा बताया गया कि दिनांक 10/08/2020 को फरियादिया थाना उचेहरा अपने पिता के साथ उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे घर के सामने झल्ली साकेत का घर है रोहित साकेत निवासी साडा थाना मझगवां झल्ली साकेत के घर आया हुआ था शनिवार से मेरा पेट खराब था दिनांक 10/08/2020 को करीब रात 1:00 बजे मेरे पेट में दर्द हुआ तो मैं शौच कर के घर वापस आ रही थी मेरे घर में पानी नहीं था तो मैं हैंडपंप में हाथ पैर धोने लगी तो रोहित साकेत आया और गलत नियत से मेरा हाथ पकड़ कर घर के अंदर घसीट कर कमरे में ले गया किवाड़ बंद कर लिया मैं चिल्लाई हल्ला गुहार सुनकर मेरे मम्मी पापा तथा कई लोग आ गए तो डर कर किवाड़ खोलकर मुझे बाहर कर दिया तब मैं घटना की बात अपनी मम्मी को तथा पापा को बताई हूं।

उक्त अपराध पर संबंधित न्यायालय द्वारा अपराध की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन को आज दिनांक को निरस्त किया गया।

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