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अवयस्क बालिका से बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

रीवा (ईन्यूज एमपी)--थाना जवां का अप0क्र0 278/2020, भा0द0सं की धारा 363(3), 452, 506 तथा पाॅक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के अंतर्गत बलात्कार के आरोपी दीपशरण केवट पिता शिवकुमार केवट, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम बराह, थाना जवां, जिला रीवा म0प्र0 का माननीय न्यायालय- जेएमएफसी त्योंथर, जिला रीवा द्वारा जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

सहायक मीडिया प्रभारी श्री कल्याण सिंह, एडीपीओ रीवा ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 02.10.2020 को शाम करीब 04 बजे पीड़िता की मां जानवरों के लिए घास काटने गई थी तथा पिता घर पर नहीं थे, पीड़िता घर में अकेली थी। पीड़िता को घर में अकेला देखकर आरोपी दीपशरण केवट घर के अन्दर घुस आया और पीड़िता को पकड़कर जमीन में पटक दिया और उसके साथ गलत काम करने लगा। पीड़िता चिल्लाने लगी तो आरोपी ने उसका मुंह बंद कर उसके साथ बलात्कार किया और बोला कि अगर किसी को बताओगी तो जान से मार दूंगा। पीड़िता बहुत डरी हुई थी और सारी बात अपनी मां को बताई। पीड़िता अपने पिता के साथ उपस्थित होेकर उक्त घटना की रिपोर्ट थाना जवां में लेख कराई। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

मामले में आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया और आरोपी को जमानत पर रिहा किए जाने का माननीय न्यायालय से निवेदन किया। शासन की सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री धीरज सिंह, त्योंथर जिला रीवा द्वारा अपने तर्क माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जमानत आवेदन का विरोध किया गया। तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


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