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Home क्राइम *वन अधिनियम के अन्तर्गत वाहन की सुपुर्दगी का आवेदन निरस्त*

*वन अधिनियम के अन्तर्गत वाहन की सुपुर्दगी का आवेदन निरस्त*

सतना (ईन्यूज एमपी)- माननीय न्यायालय प्रथम वर्ग न्याूयिक मजिस्ट्रेट श्री पार्थशंकर मिश्र द्वारा वन परिक्षेत्र सतना के वन अपराध क्र0 61/24 दिनांक 29/09/2020 धारा भा0वन अधि0 के धारा 41 एवं म0प्र0 वनोपज विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत वाहन क्रमांक एमपी19जीए4988 के सुपुर्दगी के लिये प्रस्तुत आवेदन को निरस्त किया गया । राज्य की ओर से एडीपीओ भीष्म प्रताप सिंह द्वारा का सुपुर्दगी का घोर विरोध किया गया ।

अभियोजन प्रवृक्ता हरिकृष्ण त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 29/09/2020 को वन परिक्षेत्र सहायक बाबूपुर बीटगार्ड गौहारी , बीटगार्ड इटमा नदी तीर, एवं हमराह सुरक्षाश्रमिको के साथ बीट गौहारी के वन क्षेत्र से ग्राम गौहारी के तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते में वाहन क्रमांक एमपी19जीए4988 को रोककर चेक किया गया जिसमें 29 नग गीली सागौन की लकडी लोड मिली । उक्त‍ वाहन को नर्मदा प्रसाद दाहिया पिता अयोध्या प्रसाद दाहिया निवासी डिलौरा का चला रहा था उससे पूछताछ करने पर बताया गया कि उक्त लकडी फूलचंद्र सेन तनय सुदर्शन सेन निवासी गौहारी के यहॉ से लोड कर अजय पाण्डेय निवासी डिलौरा के यहॉ ले जा रहा था । मौके पर ही वन अमले द्वारा वाहन चालक से उक्त लकडी के परिवहन के संबंध में दस्तावेजो की मांग की गई तो वाहन चालको द्वारा दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये तब वन अमले के अधिकारियो द्वारा उक्ता 29 नग सागौन की बोगी एवं वाहन को जप्त‍ कर वाहन एवं लकडी को सुनौरा डिपो में खडा कराया गया तथा आरोपियो के विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की गई ।


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