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मारपीट करने वाले पिता-पुत्र की न्यायालय ने जमानत आवेदन किया निरस्त

जेएमएफसी न्याायालय भीकनगांव द्वारा मारपीट करने वाले आरोपी पिता-पुत्र का जमानत आवेदन किया निरस्त ।

खरगोन (ईन्यूज एमपी)-कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 03 अक्टूबर 2020 को फरियादी अजय पिता राधेश्याम निवासी बोरूठ जब घर में था तभी गांव का आरोपी आशीष पिता सुरेश आया और मां-बहन की नंगी-नंगी गालिया देते हुए फरियादी के घर के अंदर घुसकर उसका गला पकडकर घर के बाहर लाया और कहने लगा कि तेरे मौसी के लडके विजय ने मुझे गाली दी है इसी बात को लेकर आरोपी ने फरियादी के साथ लात-मुक्कों से मारपीट की। जब फरियादी की दादी कलाबाई बीच-बचाव करने आयी तभी आरोपी के पिता सुरेश ने फरियादी की वृद्ध दादी कलाबाई को ओटले से नीचे गिरा दिया जिससे उसे चोंट आयी। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने पुलिस थाना भीकनगांव पर दर्ज करायी। आरोपीगण द्वारा जेएमएफसी न्‍यायालय भीकनगांव में जमानत आवेदन पेश किया जिसका विरोध सहायक जिला अभियोजन अधिकारी भीकनगांव सतीश सोलंकी ने किया जिनके तर्कों से सहमत होकर न्यांयालय द्वारा आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


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