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अवैध रूप से देशी मदिरा बेचने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा अवैध रूप से देशी मदिरा बेचने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
खरगोन (ईन्यूज एमपी)-कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 30 सितम्‍बर 2020 को पुलिस खरगोन को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि बिस्टान रोड नाका खरगोन में अवैध रूप से मदिरा बेची जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस खरगोन उक्त स्थान पर पहुंचकर देखा तो आरोपी जितेन्द्र पिता भगवान निवासी राजेन्द्र नगर खरगोन से 17 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा को अवैध रूप से बिना अनुज्ञा पत्र के विक्रय करते हुये पाया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से 17 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा जब्त कर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय खरगोन में पेश किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन ने आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34-क के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी अमरेन्द्र कुमार तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन द्वारा की गई।



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