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आठ अपराधियों का जिला बदर, सीधी रीवा,सतना शहडोल सहित .....

सतना ( ईन्यूज एमपी) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5 के अन्तर्गत मैहर थाना के सरांय मोहल्ला निवासी धर्मेन्द्र कपाडि़या पिता मुन्ना कपाडि़या आयु 27 वर्ष एवं थाना कोलगवां सतना के कोलगवां निवासी रघु उर्फ रघुवीर पिता मुन्ना उर्फ शिवराम यादव आयु 25 वर्ष, थाना सिविल लाईन महदेवा निवासी दीपक शुक्ला उर्फ मोनू शुक्ला पिता परशुराम शुक्ला आयु 28 वर्ष, थाना सिविल लाईन दक्षिण पतेरी चौहान नगर निवासी अभिषेक उर्फ अभी शर्मा पिता महेश शर्मा आयु 20 वर्ष, थाना कोलगवां अंतर्गत कबाड़ी टोला निवासी बाल्मीक लोनिया पिता रंगलाल लोनिया आयु 28 वर्ष, सिंधी कैंप मथुरा सिंह बस्ती निवासी अच्छू उर्फ आशीष मंघानी पिता लालचंद मंघानी आयु 30 वर्ष, मथुरा बस्ती निवासी विपिन पिता बद्री प्रसाद जैसवाल आयु 25 वर्ष एवं सिंधी कैंप निवासी शैलेन्द्र प्रताप सिंह पिता राजबहादुर सिंह आयु 31 वर्ष को सर्म्पूण सतना जिला समेत समीपवर्ती जिला रीवा, सीधी, शहडोल, उमरिया, कटनी, पन्ना की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने का आदेश तथा उपर्युक्त जिलों की सीमाओं से बाहर जाकर अपना आचरण सुधारने के निर्देश देने के साथ ही बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किए एक वर्ष की कालावधि तक इन जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं करने का आदेश दिया गया है।

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