सीधी(ईन्यूज एमपी)-फरियादी रामायण गौतम ने रिपोर्ट किया कि दिनांक 04.06.21 को समय 3:00 बजे फरियादी का अभियुक्तगण केदारनाथ गौतम पिता रामदुलारे गौतम उम्र-52 वर्ष एवं सतीश गौतम पिता केदारनाथ गौतम उम्र-34 वर्ष निवासी रघुनाथपुर से जमीनी विवाद के कारण अभियुक्तगण फरियादी से लाठी-डंडा से मारपीट करने लगे, जिससे फरियादी के दाहिने हाथ एवं अंगुली में दांत से काटने की चोट आई। जिस पर रामपुर नैकिन पुलिस ने अपराध क्र. 256/07 धारा 325, 34, 323 आईपीसी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां शासन की तरफ से सशक्त पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी विक्रम कुमार दुबे ने आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने आरोपीगणों को 500-500 रूपए अर्थदंड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया।