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SDO आरईएस को तीन वर्ष का कारावास और जुर्माना.....

रीवा (ईन्यूज एमपी)- लोकायुक्त रीवा में पंजीबद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण में माननीय विशेष न्यायालय रीवा द्वारा 17-3-2023 को पारित निर्णय में आरोपी श्री डी. आर. मेश्राम अनुविभागीय अधिकारी ग्रा.या. सेवा उपसंभाग मऊगंज जिला रीवा को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है| श्री डी. आर. मेश्राम अनुविभागीय अधिकारी ग्रा.या. सेवा उपसंभाग मऊगंज जिला रीवा द्वारा शिकायतकर्ता श्री विनोद कुमार मिश्रा से देयक भुगतान के एवज मे 5,000 रूपये रिश्वत की मांग किये जाने पर अपराध क्रमांक 223/15 पंजीबद्ध कर माननीय विशेष न्यायालय रीवा में दिनांक 24.02.2022 को चालान प्रस्तुत किया गया था माननीय विशेष न्यायालय रीवा द्वारा विचारण उपरांत दिनांक 17.03.2023 को निर्णय पारित किया गया है|

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