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निर्वाचन पैम्पलेटों, पोस्टरों आदि के मुद्रण में मुद्रक का नाम, मुद्रित प्रतियों की संख्या का उल्लेख अनिवार्य

सीधी(ईन्यूज एमपी)-अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही द्वारा आदेश जारी कर भारत निर्वाचन आयोग के आदेश दिनांक 02 सितम्बर 1994 द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के द्वारा आगामी निर्वाचन में निर्वाचन पैम्पलेटों, पोस्टरों आदि के मुद्रण एवं प्रकाशन के संबंध में जारी प्रतिबंध के अनुक्रम में जिला सीधी अंतर्गत सभी मुद्रक एवं प्रेस संचालकों को आदेशित किया गया है कि आयोग के उक्त आदेशानुसार आगामी विधान सभा निर्वाचन 2023 में निर्वाचन पैम्पलेटों, पोस्टरों आदि के मुद्रण एवं प्रकाशन की कार्यवाही के दौरान आयोग के आदेश की परिशिष्ट-क में घोषणा एवं परिशिष्ट-ख में मुद्रण के संबंध की सूचना कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन सदन में तत्काल प्रस्तुत करना होगा। मुद्रक द्वारा मुद्रित की जाने वाली सामग्री में मुद्रक का नाम, मुद्रित प्रतियों की संख्या का उल्लेख होना अनिवार्य है।

उक्त आदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 की अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा।

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