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सीधी में पुलिस के लिए अस्थायी फायरिंग रेंज घोषित! बरिगंवा में गूंजेंगी गोलियों की आवाज़

सीधी (ईन्यूज़ एमपी): जिले में पुलिस बल के लिए चांदमारी (फायरिंग अभ्यास) के लिए अस्थायी फायरिंग रेंज की घोषणा की गई है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी ने आयुध नियम 2016 के नियम 38 के तहत आदेश जारी कर ग्राम बरिगंवा, तहसील गोपद बनास की 11.37 हेक्टेयर भूमि को 30 दिनों के लिए अस्थायी फायरिंग रेंज घोषित किया है।

आदेश के अनुसार, बरिगंवा के खसरा क्रमांक 289, 294, 293, 295, 296, 297, 298 और 300 के कुल 11.37 हेक्टेयर क्षेत्र में पुलिस जवानों को निशानेबाजी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा, जिसमें फायरिंग लाइन की सुरक्षा, राउंड की सीमा और सुरक्षा उपकरणों का अनिवार्य उपयोग शामिल है।

पुलिसकर्मियों को संवेदनशील ऑपरेशनों और खतरनाक परिस्थितियों के लिए तैयार किया जाएगा। फायरिंग अभ्यास के दौरान सुरक्षा के कड़े नियम लागू होंगे। पुलिस विभाग को प्रशिक्षण से पहले अनुमति लेनी होगी और परिसर को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करना होगा।

विशेषज्ञों के अनुसार, सीधी जिले में पुलिस बल के पास आधुनिक फायरिंग प्रशिक्षण की कोई स्थायी सुविधा नहीं थी। इस कारण, पुलिस जवानों को बेहतर ट्रेनिंग देने के लिए यह अस्थायी रेंज बनाई गई है। यह निर्णय क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करेगा तथा पुलिस की तैयारियों को नए स्तर पर ले जाएगा।

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