सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- दिनांक 04.04.18 को सुबह 08:00 बजे थाना कोतवाली सीधी अंतर्गत ग्राम मडरिया में आरोपी पुष्पा साकेत पति श्रीपाल साकेत उम्र 26 वर्ष ने अपने अधिपत्य में बिना अनुज्ञा के 15 लीटर महुआ लाहन विक्रय हेतु रखी थी। कोतवाली पुलिस सीधी द्वारा मुखबिर की सूचना पर आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए अपराध क्र. 02/18 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 1502/18 में शासन की ओर से पैरवी प्रशांत पाण्डेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई। परिणामस्वरूप न्यायालय जयसिंह सरौते मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत आरोपी को दोषी पाते हुए 1000/- रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया। इसी प्रकार दिनांक 04.04.18 को दोप 03:40 बजे स्थान महुंदा थाना कोतवाली सीधी अन्तर्गत आरोपी सोना साकेत उम्र 50 वर्ष के अधिपत्य में 15 लीटर देशी शराब विक्रय हेतु रखी पाई गई। आबकारी पुलिस सीधी द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध शराब जप्त कर आबकारी एक्ट के तहत अपराध क्र. 1018/18 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 1501/18 में शासन की ओर से पैरवी सीनू वर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई। परिणामस्वरूप न्यायालय जयसिहं सरौते, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत आरोपी को दोषी पाते हुए 1000/- रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।